गौतमबुद्ध नगर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत, चालान से लेकर बिजली बिल तक मामलों का होगा निस्तारण
नोएडा: गौतमबुद्ध नगर में आज, 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला न्यायालय के साथ जिले की तीनों तहसीलों में आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में विभिन्न लंबित और प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा।
किन मामलों का होगा निपटारा?
राष्ट्रीय लोक अदालत में कई तरह के मामलों को समझौते के आधार पर निपटाने का अवसर मिलेगा। इनमें मोटर वाहन चालान, बिजली बिल, बैंकिंग और वित्तीय विवाद, छोटे आपराधिक मामले तथा अन्य समझौता योग्य मामलों को शामिल किया जा सकता है।
लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत देते हुए आपसी सहमति से विवादों का जल्द समाधान उपलब्ध कराना है।
जिला न्यायालय और तहसीलों में आयोजन
गौतमबुद्ध नगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय तथा जिले की तीनों तहसीलों में किया जा रहा है। संबंधित मामलों के पक्षकार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने मामले के निस्तारण के लिए लोक अदालत में पहुंच सकते हैं।
चालान और दूसरे विवादों के लिए अहम मौका
जिन लोगों के ट्रैफिक चालान या अन्य समझौता योग्य मामले लंबे समय से लंबित हैं, उनके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत राहत का अवसर हो सकती है। हालांकि किसी मामले का निस्तारण उसकी पात्रता और दोनों पक्षों की सहमति पर निर्भर करता है।
साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2026 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 सितंबर 2026 को देशभर में वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। इसके बाद वर्ष 2026 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 दिसंबर को प्रस्तावित है।
एक नजर में
स्थान: गौतमबुद्ध नगर
तारीख: 12 सितंबर 2026
दिन: शनिवार
आयोजन: जिला न्यायालय और तीनों तहसील
प्रमुख मामले: मोटर चालान, बिजली बिल सहित अन्य समझौता योग्य विवाद
उद्देश्य: आपसी सहमति से मामलों का त्वरित निस्तारण










