पाकिस्तान में बने दो कॉस्मेटिक उत्पादों को लेकर स्वास्थ्य अलर्ट, CDSCO ने जारी की सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 16 सितंबर 2026: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों को लेकर आम लोगों और कारोबारियों के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनी जारी की है। 8 सितंबर 2026 को जारी इस नोटिस में पाकिस्तान में निर्मित दो कॉस्मेटिक उत्पादों को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
इन दो कॉस्मेटिक उत्पादों पर जताई गई चिंता
CDSCO की कॉस्मेटिक्स डिविजन की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के मुताबिक जांच और विश्लेषण के दौरान निम्न उत्पादों को अनधिकृत पाया गया है:
Goree Beauty Cream — Made in Pakistan
Chandni Whitening Cream — Made in Pakistan
नोटिस के अनुसार, इन उत्पादों को भारत में बिक्री के लिए सक्षम प्राधिकरण की ओर से आवश्यक इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है।
भारी धातुओं की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक
CDSCO ने अपनी जांच का हवाला देते हुए बताया कि ऊपर बताए गए कॉस्मेटिक उत्पादों में निर्धारित सीमा से अधिक भारी धातुएं (Heavy Metals) पाई गई हैं। विभाग के अनुसार, इनके इस्तेमाल से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर जोखिम हो सकता है और विषैले प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं।
इसी वजह से आम लोगों को इन उत्पादों को खरीदने और इस्तेमाल करने से बचने की सलाह दी गई है।
खरीदे हैं तो इस्तेमाल न करें
सार्वजनिक सूचना में उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से सलाह दी गई है कि वे:
बताए गए कॉस्मेटिक उत्पादों को न खरीदें।
यदि पहले से खरीदा है तो उनका इस्तेमाल न करें।
इसी तरह के नाम वाले संदिग्ध कॉस्मेटिक उत्पादों से भी सावधान रहें।
कॉस्मेटिक खरीदते समय पैकेजिंग और वैध लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन संबंधी जानकारी जरूर जांचें।
कारोबारियों को भी दी गई चेतावनी
CDSCO ने संबंधित प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों को भी निर्देश दिया है कि वे इन अनधिकृत उत्पादों को बेचें, वितरित करें या इनका विज्ञापन न करें।
नोटिस में सभी संबंधित Regulatory Enforcement Units से भी अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
कॉस्मेटिक खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
CDSCO के अनुसार भारत में कॉस्मेटिक उत्पादों के निर्माण और आयात को Cosmetics Act, 1940 और Cosmetics Rules, 2020 के तहत नियंत्रित किया जाता है। भारत में निर्मित कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए संबंधित राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस आवश्यक है, जबकि आयातित कॉस्मेटिक उत्पादों के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार केंद्रीय लाइसेंसिंग अथॉरिटी से रजिस्ट्रेशन जरूरी है।
उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे कॉस्मेटिक खरीदने से पहले उत्पाद की मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, निर्माता की जानकारी, बैच नंबर, निर्माण एवं एक्सपायरी तारीख और रजिस्ट्रेशन नंबर जैसी जानकारी अवश्य जांचें।
एक नजर में
जानकारी विवरण
विभाग CDSCO, Cosmetics Division
नोटिस की तारीख 8 सितंबर 2026
अलर्ट अनधिकृत कॉस्मेटिक उत्पाद
उत्पाद 1 Goree Beauty Cream
उत्पाद 2 Chandni Whitening Cream
निर्माण पाकिस्तान
मुख्य चिंता निर्धारित सीमा से अधिक भारी धातुएं
सलाह खरीदने और इस्तेमाल करने से बचें
नोट: यह खबर CDSCO द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना में दी गई जानकारी पर आधारित है।










